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बिहार में पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति ने को सश्रम कारावास
बिहार में सारण जिले की सत्र अदालत ने पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी

छपरा । बिहार में सारण जिले की सत्र अदालत ने पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्टम) अंजनी कुमार सिंह ने यहां मामले में सुनवाई के बाद रिंपा देवी की हत्या के आरोप में पति चंदन कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।
गौरतलब है कि दोषी ने 25 सितंबर 2014 को जिले के गड़खा थाना क्षेत्र के हकमा गांव में दहेज की मांग को लेकर पत्नी रिम्पा देवी के शरीर पर तेल छिड़ककर आग लगा दी थी।
गंभीर रूप से घायल रिम्पा देवी को इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां 12 अक्टूबर 2014 को उसकी मौत हो गयी।
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