ईमानदार शासकीय सेवक को मिलेगी पूरी सुरक्षा
जिले के नवागत कलेक्टर कर्मवीर सिंह ने जिले के समस्त शासकीय सेवकों से कहा है कि ईमानदार एवं साफ नियत का व्यक्ति बहुत मूल्यवान होता है

राजगढ़। जिले के नवागत कलेक्टर कर्मवीर सिंह ने जिले के समस्त शासकीय सेवकों से कहा है कि ईमानदार एवं साफ नियत का व्यक्ति बहुत मूल्यवान होता है। ऐसे शासकीय सेवक को पूरी सुरक्षा मिलेगी और जिला प्रशासन उसका पूरा सहयोग करेगा। शासकीय सेवक शासन एवं अपनी कुर्सी के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहें। कलेक्टर शर्मा आज यहां अपनी पहली समय-सीमा बैठक में जिला अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री प्रवीण सिंह, अपर कलेक्टर श्री राजेश जैन सहित जिले के समस्त अधिकारी मौजूद रहे।
सी.एम. हेल्पलाईन एवं जनसुनवाई के लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री शर्मा ने आवेदनों के निराकरण के प्रति समस्त शासकीय सेवकों को गंभीर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ता अथवा शिकायतकर्ता से तत्काल सीधी बात करने पर संतुष्टीकरण के साथ गुणवत्तापूर्ण समाधान का प्रतिशत स्तर उच्चतम होता है। इस दौरान उन्होंने सी.एम. हेल्पलाईन के आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया एवं समय-सीमा में शतप्रतिशत संतुष्टीकरण सहित समाधान हेतु किए जाने वाले प्रयासों की समझाईस भी दी।
उन्होंने कहा कि ऐसे बडे विभाग जिनमें सी.एम. हेल्पलाईन और जनसुनवाई के ज्यादा आवेदन अथवा शिकायतें आती हैं, उन्हें विभागीय कॉल सेंटर बनाने के निर्देश दिए तथा किसी एक ऐसे अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेवारी तय करने के निर्देश दिए जो कम्प्यूटर पर कार्य करने में सक्षम हो और वह प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों-आवेदनों के निराकरण के लिए मैदानी अमले से संपर्क करे और उसे आवेदनकर्ता से संपर्क कर संतुष्टीकरण समाधान के लिए अत्यावश्यक संपर्क कर निराकरण कराएं। उन्होंने समाधान हरहाल में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने सभी को सख्त हिदायत एवं समझाईस भी दी। उन्होंने कहा कि सी.एम. हेल्पलाईन के आवेदन फोर्स क्लोजर नही किए जाएं, उनका निराकरण जिला स्तर पर एल-1 अथवा एल-2 स्तर पर ही हो, यह सुनिश्चित रहे।
उन्होंने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण भी निर्धारित समय-सीमा में करने के निर्देश दिए और निर्देशित किया कि समय-सीमा से बाहर हुए आवेदनों के पदाविहीत अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड प्रस्तावित किए जाएं।
बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़े
समय-सीमा बैठक में लीड प्रबंधक की बिना अनुमति अनुपस्थिति एवं मुख्यालय से बाहर रहने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और उनके विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई जिला अधिकारी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर न तो अपना मुख्यालय छोडे और न ही जिले से बाहर जाए। इसी तरह उन्होंने प्याज खरीदी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े शासकीय सेवकों को अपना मुख्यालय बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नही छोड़ने कडी हिदायत भी दी।


