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गृह मंत्रालय ने राज्यों से आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने को कहा

 गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश भर में जारी पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने को कहा है।

गृह मंत्रालय ने राज्यों से आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने को कहा
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नयी दिल्ली। गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश भर में जारी पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने को कहा है।

केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखे गये पत्र में कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किये जाने चाहिए। इन उपायों के तहत स्टाक सीमा तय करने, मूल्यों का निर्धारण, उत्पादन बढाना और डीलरों तथा अन्य के खातों की जांच आदि शामिल है।

उन्होंने कहा है कि श्रमिकों की कमी के चलते विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में कमी की रिपोर्ट आ रही हैं। ऐसी स्थिति में जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी आदि की आशंका है जिससे वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। राज्यों से कहा गया है कि वे उचित दर की दुकानों पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाये।

इससे पहले मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी आदेश में खाद्य पदार्थों, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और उत्पादन की अनुमति दी थी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भी राज्यों को इन वस्तुओं के आर्डर देने से संबंधित प्रावधानाें में 30 जून तक रियायत दी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने पर सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।


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