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मप्र में कोरोना के कारण होली समारोह और मेला पर रोक लगी

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कहा है कि महामारी की रोकथाम के लिए पूर्णबंदी (लॉकडाउन) को छोड़कर दूसरे उपाय करने होंगे

मप्र में कोरोना के कारण होली समारोह और मेला पर रोक लगी
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भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कहा है कि महामारी की रोकथाम के लिए पूर्णबंदी (लॉकडाउन) को छोड़कर दूसरे उपाय करने होंगे। वहीं होली के चल समारोह और मेला प्रतिबंधित रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने कोरोना की स्थिति की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में दोबारा कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे समय में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना संक्रमण रोकना है। सभी प्रभारी अधिकारी सक्रिय हो जाएं और अपने-अपने जिलों की रोज मॉनिटरिंग करें। सभी जिले क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक कर जिलों में कोरोना संक्रमण रोकने, टेस्टिंग व उपचार की उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों और जनता को परेशानी न हो, इसके मद्देनजर हमें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन छोड़कर अन्य सभी उपाय करने होंगे। जनता को जागरूक करना होगा कि सभी मास्क लगाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखें व सभी आवश्यक सावधानियां बरतें। इसके लिए जन-प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि सभी का सक्रिय सहयोग लेना होगा।

कोरोना की जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि भोपाल में सर्वाधिक 382, इंदौर में 326 जबलपुर में 108, बैतूल में 42, ग्वालियर में 41, रतलाम में 38, खरगोन में 35, सागर में 34, उज्जैन में 28, छिंदवाड़ा में 27, बुरहानपुर में 21 तथा खंडवा में 20 नए मामले आए हैं। गत 7 दिनों के औसत के अनुसार, प्रदेश में प्रतिदिन औसत 1019 पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी रेट 5.3 प्रतिशत हो गई है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए।

चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यह आवश्यक है कि आगामी त्यौहार होली आदि घर पर ही मनाए जाएं। इन त्यौहारों पर चल समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। कहीं भी भीड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में मेले प्रतिबंधित रहेंगे। जिन जिलों में कोरोना के कम मामले हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी में सामाजिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। सीमित संख्या के साथ आवश्यक सामाजिक गतिविधियां जिला प्रशासन की अनुमति से की जा सकेंगी।


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