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हिमाचल में बड़े सेब उत्पादकों को अब जमीन का ब्यौरा देना होगा

हिमाचल प्रदेश में अब 100 पेटियों से अधिक सेब का उत्पादन करने वाले किसानों को बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत भुगतान का दावा करने के लिए जमीन के मालिकाना हक की जानकारी देनी होगी

हिमाचल में बड़े सेब उत्पादकों को अब जमीन का ब्यौरा देना होगा
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100 पेटियों से अधिक उत्पादन पर अनिवार्य हुआ मालिकाना हक का प्रमाण

  • एमआईएस योजना में पारदर्शिता के लिए नया नियम लागू
  • छोटे किसानों को मिली राहत, दस्तावेजीकरण से छूट
  • गलत इस्तेमाल रोकने को एचपीएमसी का सख्त कदम, समय पर भुगतान का वादा

शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब 100 पेटियों से अधिक सेब का उत्पादन करने वाले किसानों को बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत भुगतान का दावा करने के लिए जमीन के मालिकाना हक की जानकारी देनी होगी। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी) के प्रबंध निदेशक ने यह जानकारी दी।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि संशोधित एमआईएस दिशा-निर्देश के अनुसार 100 पेटियों से अधिक सेब का उत्पादन करने वाले किसानों को जमीन के मालिकाना हक को साबित करने और दावे को सुनिश्चित करने के लिए खाता और खतौनी जैसे राजस्व दस्तावेज जमा करने होंगे। उन्होंने कहा, "यह कदम पारदर्शिता लाने और बड़ी मात्रा में उपज के मामलों में योजना के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है।"

प्रबंध निदेशक ने यह भी कहा कि एमआईएस के तहत 100 पेटी से कम सेब का उत्पादन करने वाले किसानों को जमीन के मालिकाना हक की जानकारी देने की जरूरत नहीं है।

यह छूट छोटे और सीमांत किसानों का बोझ कम करने और उनके दावे का तेजी से निपटारा करने के लिए दी गई है। उन्होंने कहा कि संशोधित दस्तावेजीकरण की जरूरत से असली किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और एचपीएमसी जरूरी रिकॉर्ड सत्यापित होने के बाद एमआईएस भुगतान का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "निगम प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर भी काम कर रहा है ताकि किसानों को बिना किसी देरी के भुगतान मिल सके।"

किसान संगठनों ने एचपीएमसी से आग्रह किया है कि सत्यापन प्रक्रिया किसान-हितैषी बनी रहे और बकाया राशि को लंबे समय तक रोका न जाए।


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