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हिमाचल : हज यात्रियों को अग्रिम रकम जमा करने के निर्देश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किया है कि हज यात्रा के लिए अस्थायी रूप से चयनित श्रद्धालुओं को हज रकम प्रति श्रद्धालु अग्रिम 81,000 रुपये 5 फरवरी तक जमा करवानी जरूरी है

हिमाचल : हज यात्रियों को अग्रिम रकम जमा करने के निर्देश
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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किया है कि हज यात्रा के लिए अस्थायी रूप से चयनित श्रद्धालुओं को हज रकम प्रति श्रद्धालु अग्रिम 81,000 रुपये 5 फरवरी तक जमा करवानी जरूरी है और बाकी रकम 1,20,000 रुपये 20 मार्च से पहले जमा करवानी होगी। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां गुरुवार को बताया कि हज कार्यक्रम-2019 घोषित किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि हज रकम ऑनलाइन या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा जिसमें कोर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो, में खाता नंबर : 32175020010 में देय शुल्क प्रकार 25 या युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा, जिसमें कोर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो, में खाता नंबर : 318702010406009 में जमा कर सकते हैं। प्राप्ति रसीद में यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर दर्ज होना जरूरी है।

प्रवक्ता ने कहा कि अग्रिम राशि जमा करने के बाद अस्थायी तौर पर चुने गए यात्री अपनी पे-इन-स्लिप, छाती की एक्सरे रिपोर्ट तथा खून की रिपोर्ट 5 फरवरी से पहले चिकित्सीय जांच और फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ जमा करनी होगी।

उन्होंने कहा कि यात्रियों का चयन भारतीय हज कमेटी द्वारा पुष्टि व सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद किया जाएगा। दस्तावेजों को हिमाचल प्रदेश सचिवालय राज्य हज कमेटी के कमरा नंबर 104ए (होम-सीए प्लानिंग हाउस) में जमा किया जा सकता है।


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