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अतिरिक्त मुआवजे पर गलगोटिया विवि को हाईकोर्ट से झटका

व्याज पर सुनवाई करने से पहले प्राधिकरण में 15 करोड़ जमा करे शकुंतला एजुकेशनल सोसायटी

अतिरिक्त मुआवजे पर गलगोटिया विवि को हाईकोर्ट से झटका
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ग्रेटर नोएडा। किसानों को दिए जाने वाले अतिरिक्त मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट गई शकुंतला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी (गलगोटिया यूनिवर्सिटी) को झटका लगा है। अदालत ने कहा है कि वह पहले यमुना प्राधिकरण में 15 करोड़ रुपये जमा करे। इसके बाद वह सुनवाई करेगा। अदालत के आदेश के बाद शकुंतला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने यमुना प्राधिकरण में 15 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

यमुना प्राधिकरण किसानों मुआवजा बांट दिया है। अदालत के आदेश पर किसानों को 64.7 प्रतिशत का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना है। यह पैसा आवंटी से वसूल किया जाना है। यमुना प्राधिकरण ने आवंटियों को यह पैसा जमा करने के लिए नोटिस भेजा। प्राधिकरण ने पिछले साल 20 सितंबर को शकुंतला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी को भी अतिरिक्त मुआवजा जमा करने के लिए नोटिस भेजा। कहा कि वह 33.04 करोड़ रुपये जमा करे। इस सोसाइटी की जमीन पर गलगोटिया विश्वविद्यालय संचालित है। इसको लेकर शकुंतला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कहा कि प्राधिकरण का अतिरिक्त मुआवजा लेने अलग-अलग तरीका है। यह ठीक नहीं है।

अदालत ने सोसाइटी से कहा कि वह पहले 15 करोड़ रुपये प्राधिकरण में जमा कराए। इसके बाद सुनवाई करेंगे। यह भी कहा कि अतिरिक्त मुआवजा ठीक लिया जा रहा है। 15 करोड़ जमा होने के बाद वह इस पर लिए जाने वाले ब्याज पर सुनवाई करेाग। अब मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी। अदालत ने प्राधिकरण से भी काउंटर एफीडेविट जमा करने के लिए कहा है। अदालत के आदेश पर शकुंतला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने 15 करोड़ रुपये जमा करा दिए।


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