घरेलू उड़ानों पर हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया व राज्य सरकार को आदेश दिया था कि कोर्ट को बताएं कि जिले में विमान सेवा शुरू करने के लिए अब तक क्या-क्या किया गया

6 हफ्ते में रनवे व लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
बिलासपुर। जिले में विमान सेवा के शुरूआत के लिए लगाई गई जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा व जस्टिस आरपी शर्मा के डिवीजन बेंच ने राज्य शासन सहित एयर पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आदेशित किया कि 6 सप्ताह के भीतर रनवे ठीक करें और अगले 6 सप्ताह के भीतर लाइसेंस की प्रक्रिया को पूर्ण कर 1 जुलाई को शपथ पत्र के साथ स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया व राज्य सरकार को आदेश दिया था कि कोर्ट को बताएं कि जिले में विमान सेवा शुरू करने के लिए अब तक क्या-क्या किया गया।
हाईकोर्ट में राज्य व केंद्र सरकार ने अपना जवाब पेश कर बताया था कि हवाई सेवा शुरू करने युद्धस्तर में काम चल रहा है, और घरेलू विमान सेवा कि शुरूवात जनवरी में होने की पूरी संभावना है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया था कि एयर पोर्ट भवन व एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन के लिए टेण्डर जारी कर दिया गया है।
पत्रकार कमल दुबे और हाईकोर्ट प्रेक्टिसिंग बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता सलीम काजी व आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका लगाकर जिले में विमान सेवा शुरू करने कि मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि बिलासपुर मं एनटीपीसी,अपोलो, एसईसीएल के साथ ही प्रदेश का हाईकोर्ट है, लेकिन यहां विमान सेवा नहीं होने के कारण लोगों को बहुत समय आने-जाने में लग जाता है।


