कूूूड़ा निस्तारण मामले में हाई कोर्ट ने निगम से मांगा जवाब
उत्तराखंड में कुमाऊं की आर्थिक मंडी एवं मंडल के सबसे बड़े हल्द्वानी शहर का कूूूड़ा निस्तारण का मामला आज उच्च न्यायालय पहुंच गया
नैनीताल। उत्तराखंड में कुमाऊं की आर्थिक मंडी एवं मंडल के सबसे बड़े हल्द्वानी शहर का कूूूड़ा निस्तारण का मामला आज उच्च न्यायालय पहुंच गया। न्यायालय ने नगर निगम हल्द्वानी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
हल्द्वानी की जन कल्याण समिति ने इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की है। समिति ने दायर याचिका में कहा है कि हल्द्वानी नगर निगम द्वारा शहर का पूरा कूड़ा एवं मेडिकल वेस्ट इंदिरा नगर बाईपास पर फेंका जा रहा है। जिससे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है।
गंदगी से लोगों का जीना दूभर हो गया है। आसपास बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसकी शिकायत नगर निगम एवं जिला अधिकारी से की गयी परन्तु उनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि अदालत ने इससे पूर्व अपने आदेश में हल्द्वानी शहर का कूड़ा निस्तारण करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र लगाने के आदेश दिये थे परन्तु नगर निगम द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिये अभी तक कोई संयंत्र नहींं लगाया गया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति वी. के. बिष्ट एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की दो सदस्यीय खंडपीठ में हुई।
खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तीन मई नियत की गयी है।


