संचालक के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
व्याख्याता (पंचायत) भर्ती प्रकिया के बीच में शैक्षणिक योग्यता (बी.एड.) के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को बढ़ाने के संचालक पंचायत के नियम परिर्वतन आदेश पर हाई कोर्ट ने रोग लगा दी है

खरसिया। व्याख्याता (पंचायत) भर्ती प्रकिया के बीच में शैक्षणिक योग्यता (बी.एड.) के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को बढ़ाने के संचालक पंचायत के नियम परिर्वतन आदेश पर हाई कोर्ट ने रोग लगा दी है।
व्याख्याता (पंचायत) के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसके अनुसार शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र 24 जुलाई 2017 के पूर्व प्राप्त होना अनिवार्य है और सिर्फ वे ही पात्र होंगे।
उक्त विज्ञापन के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी इसी बीच संचालक पंचायत ने 20 नवम्बर 2017 को छ.ग. के समस्त जिला पंचायत को एक आदेश जारी किया कि बी.एड. व्यवसायिक योग्यता है इस कारण 27 जुलाई 2017 के बाद भी एवं आपत्ति प्रस्तुत करने के दिनांक तक भी जो बी.एड. योग्यता प्रस्तुत करते है उन्हे भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाये।
उक्त संचालक के उक्त आदेश को हाई कोर्ट में अजय श्रीवास्तव अधिवक्ता के माध्यम से याचिकाकर्ता बृहस्पति पटेल ने चुनौती दी एवं उन्होने बताया कि एक बार विज्ञापन जारी के बाद उन्हे शर्त में किसी भी प्रकार का परिर्वतन नही किया जा सकता।
सिर्फ कुछ अभ्यार्थियों को लाभ पहुंचने के लिए उक्त संशोधन किया गया है। जिस पर माननीय न्यायमूर्ति एम.एम श्रीवास्तव ने शासन को नोटिस जारी कर संचालक पंचायत के आदेश पर रोक लगा दिया है।


