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हाईकोर्ट ने बंगाल डीजीपी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका खारिज की

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका खारिज कर दी

हाईकोर्ट ने बंगाल डीजीपी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका खारिज की
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कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका खारिज कर दी। अधिकारी इस साल 7 जनवरी को जब पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के नेताई जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया।

उसके बाद, उन्होंने राज्य पुलिस के डीजीपी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में अदालत की अवमानना याचिका दायर की। उन्होंने इस आधार पर याचिका दायर की है कि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में उसी अदालत का एक पूर्व आदेश था, उसे राज्य के भीतर कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार था।

इसी के तहत राज्य के डीजीपी झारग्राम के जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त अधीक्षक के खिलाफ अदालत की अवमानना का आदेश जारी किया गया था।

मामले में अपना स्पष्टीकरण पेश करने के लिए राज्य पुलिस के डीजीपी को भी अदालत में तलब किया गया था और उन्होंने उसका पालन किया।

सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

अधिकारी ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने बर्खास्तगी के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है।

अधिकारी ने कहा, मैं इस बीच अपनी कानूनी टीम के साथ परामर्श की प्रक्रिया में हूं और आदेश की एक प्रति प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।


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