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हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराने का निर्देश दिया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराने का निर्देश दिया

हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराने का निर्देश दिया
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चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की खंडपीठ ने 18 जनवरी से 6 फरवरी तक चुनाव स्थगित करने के उपायुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

कुलदीप कुमार ने 24 घंटे के भीतर चुनाव कराने और चुनाव की निगरानी के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि पार्षद अपने समर्थक नहीं लाएंगे, दूसरे राज्य की सिक्योरिटी लेकर आएंगे और चंडीगढ़ पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है।

न्यायाधीशों ने कहा कि चुनाव सुबह 10 बजे होगा और निर्धारित प्राधिकारी पीठासीन अधिकारी को नामित करेगा।

भाजपा शासित चंडीगढ़ नगर निगम मेयर का चुनाव 18 जनवरी को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह अस्वस्थ थे।

प्रशासन ने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 6 फरवरी को चुनाव कराने की घोषणा की थी। इससे पहले जोरदार ड्रामा तब देखने को मिला था, जब संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रही आप और कांग्रेस के पार्षदों ने अंतिम समय में चुनाव स्थगित करने पर अपना विरोध दर्ज कराया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा।

नगर निगम के 35 सदस्यीय सदन में भाजपा के पास सांसद और पदेन सदस्य किरण खेर के वोट के साथ 14 पार्षद हैं। आप के पास 13 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के पास सात पार्षद हैं। सदन में शिरोमणि अकाली दल का एक पार्षद है।

आप ने मेयर चुनाव को भाजपा के खिलाफ 'इंडिया' गठबंधन की पहली लड़ाई और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पर्दा उठाने वाला बताया था।


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