फांसी की सजा पाए सेवादार को उच्च न्यायालय ने किया दोषमुक्त
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में फांसी की सजा पाए अभियुक्त को बरी कर दिया। साथ ही अदालत ने जांच अधिकारी के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में फांसी की सजा पाए अभियुक्त को बरी कर दिया। साथ ही अदालत ने जांच अधिकारी के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिंह तथा न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की युगलपीठ ने आज ऋषिकेश के गुरूद्वारा के सेवादार सरदार परवान सिंह को नेपाली मूल की दो किशोरियों से दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या के मामले में दोष मुक्त कर दिया। इससे पहले अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
ऋषिकेश के गुरूद्वारा सेवादार सरदार परवान सिंह पर वर्ष 2018 में नेपाली मूल की दो किशोरियों से दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या करने का आरोप लगा था। जांच के दौरान पुलिस ने सेवादार का डीएनए परीक्षण भी कराया था।
हरिद्वार की जिला एवं सत्र अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद सेवादार को फांसी की सजा सुनाई थी। फांसी की सजा की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय में भेजा गया था, जिस पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने सेवादार को दोषमुक्त कर दिया और जांच अधिकारी के खिलाफ जांच करने के निर्देश दिए हैं।


