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हेरीटेज क्लब को एक माह में अवैध निर्माण गिराने का फरमान

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-20 में भूखंड संख्या आर-4 में मैसर्स हिमवेली नैचुरल प्रालि हेरीटेज क्लब द्वारा पार्क की जमीन पर अवैध निर्माण किए जाने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर एक माह

हेरीटेज क्लब को एक माह में अवैध निर्माण गिराने का फरमान
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-20 में भूखंड संख्या आर-4 में मैसर्स हिमवेली नैचुरल प्रालि हेरीटेज क्लब द्वारा पार्क की जमीन पर अवैध निर्माण किए जाने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर एक माह के अंदर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया है।

अगर हेरीटेज क्लब अवैध निर्माण को खुद नहीं ध्वस्त करता तो प्राधिकरण उसे ध्वस्त कर हुए खर्च का भी वसूली करेगा। महाप्रबंधक परियेाजना को एक माह के अंदर अवैध निर्माण ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है। गांव बोड़ाकी के रहने वाले बलराज भाटी एडवोकेट की शिकायत पर पांच जनवरी 2017 को ग्रेनो प्राधिकरण के अधिकारियों ने हेरीटेज क्लब के परिसर की स्थलीय जांच की थी।

जांच में पाया गया था कि मौके पर हेरीटेज क्लब में पार्किंग एक बड़ा हाल जसका प्रयोग वह शादी समारोह के लिए दा रायल जस्न बैंकवेट लॉन के नाम से कर रहा है और दो गेट अतिरिक्त व अन्य अवैध निर्माण मौके पर पाया गया था। जिसके बाद प्राधिकरण की महाप्रबंधक नियेाजन लीनू सहगल ने 19 जनवरी 2017 को महाप्रबंधक परियोजना को हेरीटेज क्लब के अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए थे।

जिसके बाद नौ फरवरी 2017 को प्राधिकरण के सिनियर मैनेजर श्रीपाल भाटी ने हेरीटेज मालिक को अवैध निर्माण हटाने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र अधिनियम की धारा-दस के तहत नोटिस भेजा था। हेरीटेज क्लब के मालिक राजनीतिक पहुंच एवं उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। हेरीटेज क्ल्ब के अवैध निर्माण को गिराया न जा सका।

बीस मार्च 2018 व पांच अप्रैल 2018 को बलराज भाटी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आयोजित जनसुनवाई में वहा उपस्थित अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी केके गुप्ता, को सारी जानकारी उपलब्ध कराई। इस पर एसीईओ ने तुरंत उपमहाप्रबंधक नियोजन निमिशा शर्मा एवं सिनियर मैनेजर को तुरंत कार्रवाई करके आख्या देने का आदेश दिया। इसकी शिकायत प्रदेश सरकार के जन सुनवाई पोर्टल आईजीआरएस पर भी शिकायत की गई।

आठ मई को उप महाप्रबंधक नियोजन निमिशा शर्मा ने एसीईओ केके गुप्ता के आदेश पर कार्रवाई करते हुए हेरीटेज क्लब के मालिक को एक माह में अवैध निर्माण को हटाने के आदेश दिए और महाप्रबंधक परियोजना को एक माह के अंदर हेरीटेज क्लब के अवैध निर्माण को गिराने को कहा है।

स्वीकृति मार्च के विपरीत किया निर्माण

प्राधिकरण की टीम ने जब हेरीटेज क्लब का स्थलीय निरीक्षण किया तो मौके पर स्वीकृति नक्षा के विपरीत निर्माण कार्य पाया। जिसमें रियल सेट बैक में एक स्थायी कमरा का निर्माण किया गया।

सैट बैक में स्टोर रूम में टिन ष्षेड का अस्थाई निर्माण किया गया है। साइड सैट बैक में टी आयरन व पत्थर से अस्थाई सैड बना रखा है। टीन ष्षैड में एक बड़ा हाल अस्थाई रूप से बनाया गया है। ग्रीन एरिया में एक आफिस का निर्माण किया गया है। फ्रंट एंड साइड में दो अन्य गेट का निर्माण किया गया है।


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