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एजेएल को हेराल्ड हाउस खाली करना होगा, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

एजेएल ने हेराल्ड हाउस को खाली करने के केंद्र के फैसले को चुनौती

एजेएल को हेराल्ड हाउस खाली करना होगा, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश
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नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट (high court) ने आज नेशनल हेराल्ड (National Herald ) के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस का परिसर खाली करने का निर्देश दिया है।

एजेएल ने हेराल्ड हाउस को खाली करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश (chief Magistrate ) राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति (Justice ) वी. के राव की खंडपीठ ने एजेएल की याचिका को खारिज करते हुए उसे आईटीओ के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित इमारत को खाली करने का निर्देश दिया है।

एजेएल ने एकल न्यायाधीश के 21 दिसंबर के आदेश को खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने शहरी विकास मंत्रालय के खिलाफ दायर एजेएल की याचिका खारिज कर दी थी।

शहरी विकास मंत्रालय ने 30 अक्टूबर, 2018 को कहा था कि एजेएल की 56 साल पुरानी लीज समाप्त हो चुकी है और इसलिए उसे परिसर खाली करना होगा।


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