विधायक हेमंत कटारे को सरकारी आवास खाली करने 30 नवंबर तक की राहत
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष दिवंगत सत्यदेव कटारे को आवंटित सरकारी आवास खाली करवाने पर 30 नवम्बर तक रोक लगा दी है

जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष दिवंगत सत्यदेव कटारे को आवंटित सरकारी आवास खाली करवाने पर 30 नवम्बर तक रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायाधीश व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने श्री कटारे के विधायक पुत्र हेमंत की तरफ से दायर याचिाक की सुनवाई करते हुए आज यह निर्देश जारी किये।
याचिकाकर्ता ने अंडरटेकिंग प्रस्तुत करते हुए कहा कि उनका निजी मकान नवम्बर तक तैयार हो जायेगा, जिसके बाद वह पिता के नाम पर आवंटित सरकारी आवास खाली कर देंगे।
याचिकाकर्ता हेमंत कटारे की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उनके पिता सत्यदेव कटारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और भोपाल के 74 बंगला क्षेत्र में सरकारी आवास आवंटित हुआ था। नेता प्रतिपक्ष रहने के दौरान पिछले साल श्री कटारे का निधन हो गया था।
राज्य सरकार ने यह बंगला खाली कराने को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पुलिस अधीक्षक के जरिये जबरदस्ती खाली कराने की बात भी कही गई थी। इस नोटिस की वैधानिकता को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई थी।


