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कर्नाटक के दो विधायकों की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में शाम पांच बजे तक विश्वास मत प्रक्रिया पूरी करने संबंधी दो बागी विधायकों की नयी याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इन्कार कर दिया

कर्नाटक के दो विधायकों की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई
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नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में शाम पांच बजे तक विश्वास मत प्रक्रिया पूरी करने संबंधी दो बागी विधायकों की नयी याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इन्कार कर दिया।

याचिकाकर्ता बागी विधायकों- कर्नाटक प्रज्ञवंत जनता पार्टी के आर शंकर एवं निर्दलीय एच नागेश- की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया तथा त्वरित सुनवाई का आग्रह किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि वह याचिका की सुनवाई आज नहीं कर सकता।
इसके बाद श्री रोहतगी ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह कम से कम इसे कल सुन ले, इस पर न्यायालय ने कहा कि वह मंगलवार को सुनवाई पर विचार करेगा। न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, “हम इसे कल देखेंगे, आज नहीं।”

दोनों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को आज शाम पांच बजे तक विश्वास मत प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शुक्रवार शाम छह बजे तक विश्वास मत प्रक्रिया पूरी करने के राज्यपाल के निर्देश के बावजूद ऐसा नहीं कराया गया और आज तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी थी।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि राज्य विधानसभा में गतिरोध की आड़ में श्री एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार ने पुलिस अधिकारियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के तबादलों सहित कई कार्यकारी फैसले लिये हैं।


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