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प्रधानमंत्री की सभा पर जबलपुर में उच्च न्यायालय में छुट्टी के दिन सुनवाई

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबलपुर में होने वाली आमसभा की अनुमति को देकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गई याचिका पर छुट्टी के दिन रविवार को विशेष सुनवाई हुई

प्रधानमंत्री की सभा पर जबलपुर में उच्च न्यायालय में छुट्टी के दिन सुनवाई
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जबलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबलपुर में होने वाली आमसभा की अनुमति को देकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गई याचिका पर छुट्टी के दिन रविवार को विशेष सुनवाई हुई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को प्रधानमंत्री की सभा की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के आदेश दिए हैं।

न्यायमूर्ति आर.एस. झा तथा न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की विशेष पीठ ने अपने आदेश में कहा है, "गैरीसन ग्राउण्ड में 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री की आमसभा के लिए सभी औपचारिकताएं राज्य सरकार की तरफ से पूरी की जाएं।"

इसके साथ ही पीठ ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री की आमसभा के आयोजन में अपनी भूमिका के संबंध में एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करें।

याचिकाकर्ता भाजपा की तरफ से पूर्व महाधिवक्ता आर. एन. सिंह, अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी, विनय पांडे ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महधिवक्ता शशांक शेखर तथा चुनाव आयोग की तरफ से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ उपस्थित हुए।

भाजपा ने 26 अप्रैल को शहीद स्मारक में प्रधानमंत्री मोदी की सभा के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी, मगर सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद भाजपा ने गैरीसन मैदान में सभा की अनुमति के लिए आवेदन किया। यह मैदान सैन्य क्षेत्र में है, लिहाजा सेना से एनओसी मांगी गई है। इस मामले को लेकर भाजपा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

भाजपा नगर अध्यक्ष जी. एस. ठाकुर की तरफ से दायर याचिका में बताया गया, "शहीद स्मारक में 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री की आमसभा के आयोजन की अनुमति के लिए नोडल आधिकारी को 17 अप्रैल को आवेदन दिया था। प्रारंभिक सहमति के बाद स्थल की बुकिंग के लिए राशि जमा कर दी थी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 19 अप्रैल को उनके आवेदन को निरस्त करते हुए प्रधानमंत्री की सभा के लिए गैरीसन मैदान या वेटनरी ग्राउण्ड में से एक का चयन करने के लिए कहा। जिला प्रशासन की आमसभा के लिए निर्धारित स्थल की सूची में शहीद स्मारक का नाम था।"

ठाकुर के अनुसार, "याचिका की सुनवाई के दौरान जिला निर्वाचन अधिकार छबि भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक निमिश अग्रवाल की तरफ से बताया गया कि सुरक्षा के कई कारणों से आमसभा की अनुमति प्रदान नहीं की गई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की अनदेखी नहीं कर सकते। गैरीसन ग्राउण्ड में प्रधानमंत्री की आमसभा के आयोजन के लिए भाजपा की तरफ से आवेदन मिला है। गैरीसन ग्राउण्ड में आमसभा के लिए सेना की एनओसी की आवश्यकता है। जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है और संभावत: सोमवार तक स्वीकृति मिल जाएगी।"


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