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नन दुष्कर्म मामले के आरोपी बिशप की जमानत याचिका पर 3 अक्टूबर को सुनवाई

केरल उच्च न्यायालय एक नन से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत याचिका पर तीन अक्टूबर को सुनवाई करेगा

नन दुष्कर्म मामले के आरोपी बिशप की जमानत याचिका पर 3 अक्टूबर को सुनवाई
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कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय एक नन से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत याचिका पर तीन अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

न्यायाधीश वी.राजा विजयराघवन ने गुरुवार को मुलक्कल के विरुद्ध कथित रूप से एक नन के साथ 2014 से 2016 के बीच लगातार दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई की।

मुलक्कल को तीन दिन की पूछताछ के बाद 21 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और पाला न्यायिक दंडाधिकारी अदालत की न्यायाधीश एम. लक्ष्मी ने उन्हें 24 सितंबर को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

जमानत के लिए बहस करते हुए मुलक्कल के वकील ने बिशप का एक वीडियो सबूत पेश किया, जिसमें वह पीड़िता के घर में एक निजी समारोह में हिस्सा लेते दिख रहे हैं।

सबूत की महत्ता यह है कि नन के साथ कथित रूप से पहली बार यौन उत्पीड़न के अगले दिन वह उसके घर गए थे।

अभियोजन पक्ष ने हालांकि कहा कि उन्हें जमानत देने से मौजूदा जांच प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इस मामले में अभी और बयान को रिकॉर्ड किया जाना है।

पंजाब के जालंधर में रोमन कैथोलिक डिओसिस के प्रमुख मुलक्कल देश के ऐसे पहले बिशप हैं, जिन्हें दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजा गया है।


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