फैक्ट्री मालिकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 6 नवंबर को सुनवाई
एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए फरनेस ऑयल और पेट कोक के इस्तेमाल पर रोक के खिलाफ फैक्ट्री मालिकों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में छह नवम्बर को सुनवाई होगी।

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए फरनेस ऑयल और पेट कोक (एफओपीसी) के इस्तेमाल पर रोक के खिलाफ फैक्ट्री मालिकों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में छह नवम्बर को सुनवाई होगी।
एनसीआर के कुछ उद्योग पेट कोक और फरनेस ऑयल के इस्तेमाल पर उच्चतम न्यायालय द्वारा 24 अक्टूबर को लगायी गयी रोक के खिलाफ याचिका दायर की है। इन मालिकों की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ के समक्ष दलील दी कि उन्हें रोक पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे लागू करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
इस पर न्यायालय ने कहा कि इस मामले की सुनवाई पर्यावरण संबंधी विशेष पीठ सोमवार को करेगी। उच्चतम न्यायालय ने गत 24 अक्टूबर को एक आदेश जारी करते हुए एनसीआर के उद्योग धंधों में एक नवम्बर से फरनेस ऑयल और पेट कोक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की विशेष पर्यावरण पीठ ने कहा था कि अगर इस नियम का अनुपालन सही ढंग से नहीं किया गया तो ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जायेगा।


