Top
Begin typing your search above and press return to search.

 लालसिंह आर्य की जमानत याचिका पर 24 अक्टूबर को होगी सुनवाई

गोहद विधायक लालसिंह आर्य की कांग्रेस के पूर्व विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका पर 24 अक्टूबर को सुनवाई होगी

 लालसिंह आर्य की जमानत याचिका पर 24 अक्टूबर को होगी सुनवाई
X

भिंड। मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री और भिंड जिले के गोहद विधायक लालसिंह आर्य की कांग्रेस के पूर्व विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका पर 24 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

मामले में आरोपी बनाए गए आर्य की कल जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता के न्यायालय में पेशी थी, लेकिन वे नहीं आए। मामले में न्यायालय से उनका 25 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से जवाब दिया गया कि मंत्री के भ्रमण पर होने से वारंट तामील नहीं हो पाया है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 अक्टूबर तय की। साथ ही मंत्री श्री आर्य के खिलाफ फिर से 25 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया।

विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता के न्यायालय ने गोहद के पूर्व विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में 24 अगस्त को आर्य को आरोपी बनाया था। मामले में पुलिस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं क्योंकि आर्य पिछले दिनों दो बार भिंड आए थे और इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में भी शिरकत की थी। इसके अतिरिक्त कल इस मामले में सुनवाई के दौरान मंत्री आर्य की जमानत पर आपत्ति दर्ज कराने वाले स्वर्गीय माखनलाल जाटव के मामा बनवारीलाल ने न्यायालय में शपथ पत्र देकर बयान और वकील बदल दिए।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it