Top
Begin typing your search above and press return to search.

2जी स्पेक्ट्रम मामले में सुनवाई 20 सितंबर तक स्थगित

 दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा, कनिमोझी और अन्य के खिलाफ 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई 20 सितंबर तक स्थगित कर दी

2जी स्पेक्ट्रम मामले में सुनवाई 20 सितंबर तक स्थगित
X

नई दिल्ली। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा, कनिमोझी और अन्य के खिलाफ 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई 20 सितंबर तक स्थगित कर दी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने इस संदर्भ में दायर दस्तावेज अत्यधिक होने और दस्तावेजों के अध्ययन की प्रक्रिया जारी रहने की वजह से मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

न्यायाधीश ने कहा कि इसमें कुछ समय लग सकता है इसलिए मामले की सुनवाई 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।अदालत 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई कर रही थी। इसमें से एक की जांच सीबीआई ने जबकि दूसरे की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने की है।

अदालत ने अप्रैल में अपना आदेश आरक्षित रख दिया था।सीबीआई के मुताबिक, राजा ने 2जी मोबाइल वायु तरंगें और दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस देने में पक्षपात किया, जिससे राजस्व को भारी नुकसान हुआ।

सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के मुताबिक, डीबी समूह से कलाइगनर टीवी को 200 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए, नियमों को ताक पर रखकर स्वान टेलीकॉम को 2जी स्पैक्ट्रम आवंटन करने के बदले दिए गए।

ईडी ने धनशोधन मामले में अलग से मामला दर्ज किया, जिसमें राजा, कनिमोझी, डीएमके सुप्रीमो एम. करुणानिधी की पत्नी दयालु अम्माल और अन्य के खिलाफ षडयंत्र रचने का आरोप लगाया गया।इन मामलों में राजा सहित सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it