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‘आधार’ व्यवस्था अपनाने संबंधी याचिका पर चार हफ्ते बाद सुनवाई

उच्चतम न्यायालय बेनामी लेनदेन और फर्जी मतदान रोकने के लिए ‘आधार’ व्यवस्था अपनाने संबंधी याचिका पर चार हफ्ते बाद सुनवाई करेगा।

‘आधार’ व्यवस्था अपनाने संबंधी याचिका पर चार हफ्ते बाद सुनवाई
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय बेनामी लेनदेन और फर्जी मतदान रोकने के लिए ‘आधार’ व्यवस्था अपनाने संबंधी याचिका पर चार हफ्ते बाद सुनवाई करेगा।

याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी नेता अश्विनी उपाध्याय ने चुनावों में फर्जी मतदान रोकने और अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान प्रणाली को आधार से जोड़ने के निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया है।

उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि चल और अचल सम्पत्ति को आधार से जोड़कर बेनामी लेनदेन पर अंकुश लगाया जा सकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “हम इस मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद करेंगे।”

सिंह ने हालांकि न्यायालय से फिलहाल केंद्र को नोटिस जारी करने का आग्रह किया, लेकिन उसने इससे इन्कार कर दिया।


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