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हाईकोर्ट ने दिल्ली गोल्फ क्लब के संशोधित उपनियमों का रिकॉर्ड मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली गोल्फ क्लब को खासी जनजाति की एक महिला द्वारा दायर याचिका पर नवीनतम संशोधित उपनियमों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय दिया।

हाईकोर्ट ने दिल्ली गोल्फ क्लब के संशोधित उपनियमों का रिकॉर्ड मांगा
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नई दिल्ली, 12 दिसंबर: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली गोल्फ क्लब को खासी जनजाति की एक महिला द्वारा दायर याचिका पर नवीनतम संशोधित उपनियमों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय दिया। याचिका में महिला ने उसके पोशाक के कारण उसे क्लब छोड़ने के लिए कहने के फैसले को चुनौती दी है। 5 दिसंबर को क्लब के वकील ने कहा था कि महिला से माफी मांगी गई है। इसका जवाब देते हुए महिला के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि क्लब ने माफी नहीं मांगी है।

हालांकि सोमवार को क्लब के वकील ने कहा कि एक माफी पहले ही मांगी जा चुकी है।

एडवोकेट ग्रोवर ने कहा कि क्लब की ओर से कहा गया कि यह एक कर्मचारी की गलती थी, हालांकि कर्मचारी ने क्लब के उपनियमों का पालन किया है।

क्लब के वकील ने कहा कि उपनियमों को 2017 में संशोधित किया गया है।

अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 दिसंबर को सूचीबद्ध किया है।


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