हेट स्पीच मामला: विधायक अंसारी दोषी करार, मऊ विधानसभा सीट रिक्त घोषित
मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा से विधायक अब्बास अंसारी एक बार फिर मुसीबत में फंस गए है। उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है
यूपी। मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा से विधायक अब्बास अंसारी एक बार फिर मुसीबत में फंस गए है। उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने विधायक अब्बास अंसारी की मऊ विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। मऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार को अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट का आदेश मिलते ही आज रविवार के दिन विधानसभा सचिवालय खोला गया। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अंसारी की सदस्यता समाप्त करने के साथ ही मऊ सीट को रिक्त घोषित करने का भी आदेश जारी कर दिया।
बता दें 2027 में भी अब्बास अंसारी के चुनाव लड़ने की राह में कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। ऐसे में अब्बास अंसारी ने तय किया है कि वो मऊ के सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सज़ा को वो हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। मऊ से विधायक अब्बास अंसारी का आरोप है कि उनके पक्ष को पूरी तरह सुना नहीं गया। इसलिए अब वो शिकायत लेकर हाई कोर्ट जाएंगे।


