हरियाणा: बिजली सेवाओं के लिए जरूरी होगा आधार
हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में बिजली विभाग की प्रत्येक सेवा, लाभ या सब्सिडी की अदायगी के लिए आधार प्रस्तुत करना आवश्यक होगा
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में बिजली विभाग की प्रत्येक सेवा, लाभ या सब्सिडी की अदायगी के लिए आधार प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य ने विभिन्न सेवाओं, लाभों तथा सब्सिडी की अदायगी के लिए नागरिकों से आधार मांगने के लिए हरियाणा आधार (वित्तीय तथा अन्य सब्सिडी, लाभों तथा सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम, 2017 लागू किया है जिसे राज्य सरकार ने 23 मार्च को पारित तथा 29 मार्च को प्रकाशित किया था।
उन्होंने बताया कि अधिनियम के अनुसार राज्य के समेकित कोष से वित्त पोषित कई सरकारी योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्त करने के लिए आधार द्वारा व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है।उन्होंने बताया कि सभी संबंधित व्यक्तियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।


