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हरियाणा : नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने वालों के लिए मृत्युदंड प्रस्तावित

हरियाणा सरकार ने शनिवार को कहा कि 12 वर्ष या उससे कम आयु की लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाए जाने वालों के लिए मौत की सजा देने का कानून लागू किया जाएगा

हरियाणा : नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने वालों के लिए मृत्युदंड प्रस्तावित
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने शनिवार को कहा कि 12 वर्ष या उससे कम आयु की लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाए जाने वालों के लिए मौत की सजा देने का कानून लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक नई चीनी मिल का शिलान्यास करने के बाद कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित कराने के लिए दुष्कर्म मामलों के निपटारे के लिए त्वरित अदालत स्थापित करने का अनुरोध करेगी।

राज्य में दुष्कर्म की हालिया घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए खट्टर ने कहा कि हालांकि, पुलिस इन मामलों में कानून के मुताबिक काम कर रही है, लेकिन दुष्कर्म के लिए सख्त सजा का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया।

यहां से करीब 125 किलोमीटर दूर करनाल में सभा को संबोधित करते हुए खट्टर ने कहा, "12 वर्ष या उससे कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा देने के लिए जल्द ही कानून लागू किया जाएगा।" हालांकि, हरियाणा पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने में बार-बार विफल साबित हो रही है।

खट्टर ने कहा, "मैं मीडिया से आग्रह करता हूं कि दुष्कर्म की घटनाओं की पुष्टि किए बिना प्रकाशित कर सनसनी पैदा न करें।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "इससे पहले, शिकायतकर्ताओं को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज न होने का दावा नहीं कर सकता।"

उन्होंने कहा कि आम तौर पर पीड़ितों के रिश्तेदार और उनके प्रियजन ही 75 प्रतिशत दुष्कर्म के मामलों में शामिल पाए गए हैं।

राज्य में पिछले एक सप्ताह से नाबालिगों से दुष्कर्म और हत्या पर चुप्पी साधे रहे खट्टर ने कहा, "पुलिस के अलावा, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे आगे आएं और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करें।"

उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि पुलिस हाल ही में दुष्कर्म मामलों को हल करने के लिए सक्रिय रूप में काम रही है और फरीदाबाद के दुष्कर्म मामले में शामिल लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है।


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