हरियाणा : हत्या मामले में दोषी युवक को उम्रकैद
हरियाणा में सोनीपत की एक स्थानीय अदालत ने हत्या के मामले में दोषी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई और साक्ष्यों के अभाव में अन्य पांच को बरी कर दिया

सोनीपत। हरियाणा में सोनीपत की एक स्थानीय अदालत ने हत्या के मामले में दोषी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई और साक्ष्यों के अभाव में अन्य पांच को बरी कर दिया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. डी.एन. भारद्वाज की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी नीरज को उम्रकैद की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। दोषी युवक सोनीपत के बिचपड़ी गांव का रहने वाला है।
बिचपड़ी गांव निवासी नरेंद्र ने 24 सितंबर, 2015 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई पवन (30) शाम बाइक पर सवार होकर गोहाना से घर लौट रहा था। उसने गांव के अड्डे पर अपनी मोटरसाइकिल रोकी तो इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार नीरज और अन्य ने उसके भाई को पेट अौर सिर पर गोली मारी थी। गोली लगने के बाद पवन वहीं पर गिर गया था। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे। वहीं गोली की आवाज सुनकर नरेंद्र, उसका भाई आनंद एवं अन्य ग्रामीण भी वहां पर पहुंच गए थे। पवन की मौके पर ही मौत हो गई थी।
मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने मामले में नीरज समेत अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था पवन ने कुछ महीने पहले मामूली बात को लेकर हुए झगड़े में मनोज की टांग तोड़ दी थी। इसी रंजिश में मनोज के भतीजे नीरज ने अन्य लोगों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था।


