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हरियाणा : अदालत के आदेश के बाद हटाये अवैध निर्माण

हरियाणा के कैथल जिले में अदालत के आदेश के बाद चीका मनपा जमीन से अवैध निर्माण हटाये गए

हरियाणा : अदालत के आदेश के बाद हटाये अवैध निर्माण
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कैथल। हरियाणा के कैथल जिले में अदालत के आदेश के बाद चीका मनपा जमीन से अवैध निर्माण हटाये गए।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नायब तहसीलदार दिलावर सिंह और पुलिस के साथ मनपा प्रशासन ने आज जेसीबी मशीनों के जरिए अवैध निर्माणों को गिराया। प्रशासन ने जिस जमीन यह कार्रवाई की वह चीका शहर के वार्ड संख्या 12 में स्थित बेगा बस्ती में है और उसका क्षेत्रफल 32.03 कनाल है।

नगर निगम सूत्रों बताया कि लोगों ने कुछ वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा था और अदालत में जब उनसे जमीन खाली करवाने का आदेश दिया तो यह कार्रवाई की गई।

उधर, इस कार्रवाई से प्रभावित ब्रिश भान ने बताया कि उसने दो वर्ष पहले यहां एक प्लॉट खरीदा था और बिजली का मीटर भी लगाया था।

उन्होंने कहा कि जब निर्माण हो रहा था तब कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब यह कार्रवाई की गयी जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह से मुंशीराम, जगदेव सिंह, गुरदेव सुखदेव, रेश्मी देवी और मंजीत कौर ने कहा कि प्रशासन की अचानक की गई इस कार्रवाई से वह सदमे में हैं और आवास के वैकल्पित व्यवस्था नहीं होने का कारण सड़क पर आ गए हैं।


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