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​​​​​​​तेज बहादुर नौकरी वापिस पाने के लिये हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचे ​​​​​​​

बीएसएफ में जवानों के खाने की गुणवत्ता को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो पाेस्ट कर गत जनवरी 2017 में चर्चा में आये पूर्व जवान तेज बहादुर ने नौकरी में वापसी के लिये अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की शरण ली

​​​​​​​तेज बहादुर नौकरी वापिस पाने के लिये हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचे ​​​​​​​
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चंडीगढ़। सीमा सुरक्षा बल(बीएसएफ) में जवानों के खाने की गुणवत्ता को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो पाेस्ट कर गत जनवरी 2017 में चर्चा में आये पूर्व जवान तेज बहादुर ने नौकरी में वापसी के लिये अब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की शरण ली है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी.बी. बजंथरी ने तेज बहादुर की याचिका पर गत मंगलवार को केंद्र सरकार, बीएसएफ और सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनसे जबाव मांगा है।

तेज बहादुर को उसका यह वीडियो वायरल होने के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। नौकरी में वापसी के लिये वकील एस.पी. न्यायालय में दायर की गई याचिका में पूर्व जवान ने कहा है कि उसने तो अपने साथियों के लिये अच्छा और पर्याप्त खाना मांगा था लेकिन उसकी रोजी रोटी ही छीन ली गई।

याचिका में उसने यह भी दलील दी है कि उसने खाने की गुणवत्ता के बारे में अधिकारियों को अवगत कराने के लिये वीडियो बनाई थी लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसके साथियों ने कैसे इसे फेसबुक पर डाल दिया।

तेज बहादुर ने याचिका में कहा है कि नौकरी से बर्खास्तगी से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुये उन्हाेंने बीएसएफ के महानिदेशक के समक्ष अपील भी दायर की थी लेकिन इसे खारिज कर दिया गया।

उच्च न्यायालय ने अब तेज बहादुर की याचिका पर केंद्र सरकार, बीएसएफ और सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनसे जबाव मांगा है।


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