हरियाणा सरकार ने दिए विभागों में हिंदी में काम करने के निर्देश
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को हिंदी में ही सरकारी टिप्पणियां और पत्राचार करने के निर्देश दिए हैं।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अपने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों(नागरिक), पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को हिंदी में ही सरकारी टिप्पणियां और पत्राचार करने के निर्देश दिए हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा आज इस सम्बंध में जारी एक पत्र में कहा गया है कि अंग्रेजी का प्रयोग केवल उन कानूनी मामलों में किया जाए जो कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों से सम्बंधित हों।
प्रवक्ता के अनुसार इसी प्रकार, केंद्र सरकार या दूसरे राज्यों से भी पत्राचार हिंदी भाषा में करने को कहा गया है लेकिन यदि अत्यावश्यक हो तो अंग्रेजी रूपांतरण भी साथ में भेजा जाए।
सरकार ने सभी विभागों, उपायुक्तों, बोर्डों और निगमों आदि को ये भी निर्देश जारी किए हैं कि उनके विभागीय प्रयोग से सम्बंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में स्पष्ट अनुवाद करा कर इसे विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए ताकि जनसाधारण को इन्हें समझने में कोई परेशानी न हो।
प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।


