हरियाणा सरकार का निजी स्कूलों पर डंडा
हरियाणा में बगैर किसी मंजूरी के नर्सरी, एलकेजी तथा यूकेजी जैसी कक्षाएं चलाने वाले निजी स्कूलों की अब खैर नहीं है

चंडीगढ़। हरियाणा में बगैर किसी मंजूरी के नर्सरी, एलकेजी तथा यूकेजी जैसी कक्षाएं चलाने वाले निजी स्कूलों की अब खैर नहीं है। प्रदेश सरकार ने राज्य के साढे आठ हजार निजी स्कूलों में बगैर मंजूरी के चल रही उक्त कक्षाओं को बंद करवाने का फैसला किया है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने मान्यता प्राप्त 8500 निजी स्कूलों में नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी की पढ़ाई तुरंत प्रभाव से बंद कराने का आदेश दिया है। इसके लिए सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से एक्शन रिपोर्ट भी मांगी गई है। महिला एवं बाल विभाग के निदेशक को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार हरियाणा स्कूली शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में केवल पहली से बारहवीं तक ही कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने विगत दस जून को मौलिक शिक्षा निदेशालय में शिकायत की थी कि अवैध रूप से निजी स्कूलों में नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी में दाखिले दिए गए हैं। इन कक्षाओं को तुरंत बंद किया जाए।
लिखित शिकायत में उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूल नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी कक्षाओं के नाम पर अभिभावकों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। नामी स्कूल बच्चों को प्रवेश के लिए भी मोटा चंदा और दाखिला फीस वसूल कर रहे हैं। इसके बाद मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी स्कूलों में अवैध रूप से चल रही कक्षाएं बंद करने का निर्देश दिया है।


