हरियाणा: अदालत ने रामपाल को 2 मामलों में बरी किया
हरियाणा में हिसार जिले के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम के संत रामपाल को सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने और रास्ता रोक कर लोगों को बंधक बनाने के दो मामलों में आज यहां की एक अदालत ने बरी कर दिया
हिसार। हरियाणा में हिसार जिले के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम के संत रामपाल को सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने और रास्ता रोक कर लोगों को बंधक बनाने के दो मामलों में आज यहां की एक अदालत ने बरी कर दिया लेकिन उसके खिलाफ अन्य मामले चलते रहेंगे।
न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार की अदालत ने रामपाल के खिलाफ यह फैसला मुकदमा संख्या 426 और 427 में सुनाया। रामपाल के वकीलों ने अदालत से बाहर आकर बताया कि उसे इन दोनों मामलों में बरी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ अन्य मामलों में सुनवाई चलती रहेगी।
इन मामलों में फैसले के लिये 24 अगस्त की तारीख तय की गयी थी लेकिन डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सीबीआई अदालत में पेशी और फैसला सुनाये जाने के मद्देनज़र पुलिस ने याचिका दाखिल कर अदालत से इसे स्थगित करने का अनुरोध किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया था।
अदालत के आज फैसला सुनाने के मद्देनज़र सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये थे। अदालत परिसर के आसपास, टाउन पार्क, बस अड्डा और रेलवे स्टेशन सहित सभी संवदेनशील स्थलों पर करीब एक हजार पुलिसकर्मियों के अलावा राज्य सशस्त्र पुलिस बल तथा अर्द्धसैनिक बलों की तीन कम्पनियां तैनात की गयीं थी।


