मप्र के ग्रीन जोन में खुल सकेंगे हेयर कटिंग सैलून, पार्लर
मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अन्य व्यापारिक गतिविधियों के साथ हेयर कटिंग सैलून और पार्लर को भी बंद कर दिया गया था

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अन्य व्यापारिक गतिविधियों के साथ हेयर कटिंग सैलून और पार्लर को भी बंद कर दिया गया था। अब स्थितियां सुधर रही हैं, और राज्य सरकार ने ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में सशर्त इन प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य के गृह विभाग द्वारा गुरुवार को हेयर कटिंग सैलून और पार्लर संचालित करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी कर दिया गया है। अभी सैलून और पार्लर मात्र ग्रीन जोन में ही खोले जाएंगे। संचालक अपने हेयर कटिंग सैलून और पार्लर को सावधानियों को ध्यान में रखते हुए चालू कर सकेंगे।
गृह विभाग के प्रमुख सचिव एस़ एऩ मिश्रा ने बताया, "सैलून एवं पार्लर में बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खरास वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा। प्रवेश द्वार पर हैंड सेनेटाइजर की उपलब्धता एवं उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा। सभी केश शिल्पियों एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रान का उपयोग हर समय जरूरी होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया और पेपर उपयोग में लाना होगा।"
उन्होंने आगे कहा, "हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर में उपयोग किए जाने वाले सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग करने के बाद सेनेटाइज करना आवश्यक होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सेनेटाइज करना होगा। कॉमन एरिया, फर्श, लिट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हैंडरेल्स को डिसइनफेक्ट किया जाना अनिवार्य होगा।"
ज्ञात हो कि राज्य में इंदौर व उज्जैन के संपूर्ण जिले रेड जोन में हैं। इन दोनों जिलों में शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों तक संक्रमण है। इसके अलावा भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा व देवास के नगर पालिक निगम क्षेत्र, मंदसौर, धार, कुक्षी व नीमच के नगर पालिका क्षेत्र रेड जोन की श्रेणी में हैं। बाकी सभी जिले ग्रीन जोन की श्रेणी में हैं।


