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ज्ञानवापी मामला : हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की, तहखाने की छत पर श्रद्धालुओं के जाने पर पाबंदी की मांग

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने बुधवार को वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर कर व्यास जी के तहखाने की छत पर लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की

ज्ञानवापी मामला : हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की, तहखाने की छत पर श्रद्धालुओं के जाने पर पाबंदी की मांग
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वाराणसी (यूपी)। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने बुधवार को वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर कर व्यास जी के तहखाने की छत पर लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिण हिस्से पर स्थित है।

याचिका में कहा गया है कि छत पर दुर्घटना की संभावना बन सकती है, क्योंकि यह 500 साल पुराना है।

वादी राम प्रसाद सिंह द्वारा दाखिल की गई याचिका में छत पर मुस्लिम पक्ष से नमाज अदा करने पर रोक लगाने लगाने की मांग की गई है।

याचिका मेंं छत की मरम्मत कराने की भी मांग की गई है, क्योंकि श्रद्धालु प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रार्थना करते हैं। ऐसे में गंभीर दुर्घटना हो सकती है।

बता दें कि यह याचिका ऐसे वक्त में दायर की गई है, जब दो दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को मिली पूजा की इजाजत को चुनौती दी गई थी।

रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने सोमवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई की थी।

वाराणसी जिला अदालत ने जिला प्रशासन को पूजा का विशेष इंतजाम करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा श्री काशी विश्‍वनाथ मंदिर के ट्रस्ट से पूजा के लिए एक पुजारी नियुक्त करने के लिए भी कहा था।

इसके बाद मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।


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