गुरुग्राम : एचआरईआरए ने रियल्टी फर्म के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया
हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (एचआरईआरए) ने एक रियल्टी फर्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को अंसल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (एचआरईआरए) ने एक रियल्टी फर्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को अंसल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, क्योंकि घर खरीदारों को समय पर रकम वापस नहीं दी गई। जिन निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, उनमें कुशागर अंसल, करुण अंसल, एस.एल. कपूर और अशोक खन्ना शामिल हैं।
इस संबंध में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत रियल्टी फर्म के खिलाफ पांच शिकायतें दर्ज की गईं, जिसके बाद फर्म को 9.3 प्रतिशत ब्याज के साथ शिकायतकर्ताओं से प्राप्त लगभग 5 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया गया।
प्राधिकरण ने पाया कि कार्यवाही के दौरान न तो निर्देशित राशि का भुगतान किया गया था, न ही रियल्टी फर्म द्वारा कोई अपील दायर की गई थी और इस तरह, कार्य निष्पादन के तहत डिक्री फाइनल हो गई है।
डिक्री-धारक ने अपने द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि को ब्याज सहित 9.3 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूल करने के लिए एक डिक्री के निष्पादन के लिए एक याचिका दायर की। मेसर्स अंसल हाउसिंग लिमिटेड के एक्सिस बैंक के बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश दिया गया है।
बैंक के मैनेजर ने बताया कि उस खाते में डिक्रीटल राशि जारी करने के लिए कोई बैलेंस नहीं था। रियल्टी फर्म को अपनी संपत्ति (बैंक खाते के अलावा) का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया गया था।
एचआरईआरए, गुरुग्राम के अध्यक्ष के.के. खंडेलवाल ने कहा, "कानून की महिमा बनाए रखने के लिए जानबूझकर अवमानना करने वाले को दंडित करना जरूरी है। हम पीड़ितों को न्याय देने और रियल एस्टेट क्षेत्र के सभी हितधारकों के बीच संतुलन बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। हम गलती करने वाले प्रमोटरों और डेवलपरों के खिलाफ सख्त आदेश पारित करने में संकोच नहीं करेंगे।"


