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गुजरात सरकार का ऐतिहासिक फैसला, राज्य की सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण

गुजरात सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए ऐतिहासिक फैसला किया है। अब राज्य की सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा।

गुजरात सरकार का ऐतिहासिक फैसला, राज्य की सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण
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अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए ऐतिहासिक फैसला किया है। अब राज्य की सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा।

सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए अहम फैसला। सरकार ने राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में क्लास-3 कैटेगरी की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का अहम निर्णय लिया है। ऐसी भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने के साथ-साथ उन्हें तय अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल तक की छूट भी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि अग्निवीर स्कीम के पहले बैच के जवानों के लिए तय अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल तक की छूट देने के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन फैसलों का फायदा आर्म्ड पुलिस सब-इंस्पेक्टर, आर्म्ड पुलिस कॉन्स्टेबल, एस.आर.पी. प्लाटून कमांडर और पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती में मिलेगा। इसके अलावा, जेल विभाग के तहत जेलर ग्रुप-2 और जेल सिपाही, तथा वन एवं पर्यावरण विभाग की फॉरेस्ट गार्ड क्लास-3 और फॉरेस्ट वॉचर क्लास-3 कैटेगरी में सीधी भर्ती के लिए भी पूर्व अग्निवीरों को यह लाभ दिया जाएगा।

वहीं, गुजरात सरकार के सूचना आयुक्त कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का अहम फैसला। राज्य पुलिस बल के आर्म्ड विंग विभाग, एस. आर. पी., जेल विभाग और वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड व फॉरेस्ट रेंजर (क्लास- 3) पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

इन भर्तियों के लिए पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने और तय अधिकतम आयु सीमा में तीन साल तक की रियायत देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री ने अग्निवीर योजना के पहले बैच के जवानों के लिए तय अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की रियायत देने के निर्देश भी दिए हैं।



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