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गुजरात आवारा पशुओं के लिए और आश्रय गृह बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये का करेगा निवेश

सरकार ने घोषणा की है कि वह चरवाहों को अपने घरेलू मवेशियों को आश्रय गृह (पंजरापोल) में रखने की अनुमति देगी

गुजरात आवारा पशुओं के लिए और आश्रय गृह बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये का करेगा निवेश
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गांधीनगर। सरकार ने घोषणा की है कि वह चरवाहों को अपने घरेलू मवेशियों को आश्रय गृह (पंजरापोल) में रखने की अनुमति देगी, जिसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। शिक्षा मंत्री और प्रवक्ता जीतू वघानी ने कहा कि यह अधिक आश्रय गृह भी बनाएगा जिसके लिए वह 10 करोड़ रुपये आवंटित करेगा। वघानी ने कहा कि एक साथ आठ नगर निगमों और 156 नगरपालिका क्षेत्रों में, स्थानीय निकाय सड़कों को मुक्त रखने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आवारा पशुओं को पकड़ना जारी रखेंगे।

राज्य इन आश्रयों में पर्याप्त पानी और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

इससे पहले बुधवार को गुजरात उच्च न्यायालय ने आवारा पशुओं की समस्या पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि वह कार्रवाई करे या अदालत इस मुद्दे पर फैसला करेगी और राज्य सरकार को निर्देश देगी।

उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद नगर निगम को लगातार तीन दिनों तक आवारा पशुओं को पकड़ने, पशु उपद्रव नियंत्रण विभाग के लिए दो अधिकारी नियुक्त करने और आवारा पशुओं के कारण दुर्घटना होने पर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी सवाल किया है कि सड़कों पर मवेशियों के घूमने से होने वाले हादसों में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई जाती।

वघानी ने कहा कि यदि पशुचारक मांग करते हैं, तो स्थानीय निकाय मवेशियों को आश्रय गृहों तक ले जाने के लिए परिवहन प्रदान करेंगे।


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