Top
Begin typing your search above and press return to search.

गुजरात सत्र न्यायालय से केजरीवाल को झटका, मानहानि मुकदमे पर रोक लगाने की याचिका खारिज

गुजरात सत्र न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी

गुजरात सत्र न्यायालय से केजरीवाल को झटका, मानहानि मुकदमे पर रोक लगाने की याचिका खारिज
X

अहमदाबाद। गुजरात सत्र न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में आप नेताओं के कथित 'निंदापूर्ण' और 'अपमानजनक' बयानों के बाद गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। अंतरिम स्थगन अनुरोधों को अदालत द्वारा अस्वीकार करना यह दर्शाता है कि मुकदमा दी गई तारीख पर योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा।

सत्र न्यायाधीश एजे कनानी की अदालत ने आवेदन खारिज कर दिए और आप नेताओं को पहले जारी समन के जवाब में 11 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

केजरीवाल और सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद शुरू किया गया था। दोनों नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और ट्विटर पर पीएम मोदी की डिग्री के बारे में टिप्पणी की थी।

विश्वविद्यालय ने दावा किया कि ये टिप्पणियां 'अपमानजनक' और संस्थान की प्रतिष्ठा को 'नुकसान' पहुंचाने वाली थीं।

हालांकि, सत्र न्यायालय ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन मामले की अगली सुनवाई तय कर दी है। केजरीवाल और सिंह के कानूनी वकील पुनित जुनेजा ने कहा कि वे गुजरात हाईकोर्ट से राहत की मांग करेंगे। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत आप नेताओं को तलब किया था।

यह निर्णय गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पीएम मोदी की डिग्री से संबंधित मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद आया है, जिसके कारण केजरीवाल और सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it