गुजरात: गोहत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा वाला कानून पारित
गुजरात विधानसभा ने गाय की हत्या के लिए उम्रकैद का प्रावधान करने वाले राज्य सरकार के एक विधेयक को आज मंजूरी दे दी
गांधीनगर। गुजरात विधानसभा ने गाय की हत्या के लिए उम्रकैद का प्रावधान करने वाले राज्य सरकार के एक विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसदीय कार्य सह गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने बताया कि गुजरात पशु संरक्षण संशोधन कानून 2017 के तहत गौवंशीय पशुओं की हत्या करने अथवा कराने के दोषियों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है।
इस अपराध के लिए न्यूनतम 10 साल की सजा होगी तथा एक लाख रूपये से लेकर पांच लाख रूपये तक का आर्थिक दंड होगा। गोमांस की तस्करी, रखने, खरीदने और बेचने के दोषियों के लिए सात से दस साल की सजा तथा पांच लाख से दस लाख रूपये तक दंड का प्रावधान किया गया है।
गाेवंश के पशुओं की तस्करी पर रोक के लिए शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक इनके परिवहन पर रोक लगायी गयी है। गोमांस अथवा पशुओं की तस्करी में प्रयुक्त वाहनो को स्थायी तौर पर जब्त करने और संबंधित अपराधों को वर्ष 2011 के पुराने कानून में वर्णित जमानत योग्य अपराध की बजाय गैर जमानती अपराध बना दिया गया है।
जाडेजा ने गाय और गोवंश को भारत की संसकृति का प्रतीक बताते हुए इसके संरक्षण को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि साधु संतो और कई सामाजिक अग्रणियों ने गोहत्या पर रोक के लिए कडा कानून बनाने की मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से मांग की थी। ज्ञातव्य है कि आज जब सदन में इस कानून को पारित किया गया तो दर्शक दीर्घा में बडी संख्या में साधु संत भी मौजूद थे।


