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गुजरात हाईकोर्ट गुजरात शराबबंदी कानून की वैधता पर 9 अक्टूबर को विचार करेगा

गुजरात उच्च न्यायालय 9 अक्टूबर को गुजरात मद्य निषेध अधिनियम, 1949 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

गुजरात हाईकोर्ट गुजरात शराबबंदी कानून की वैधता पर 9 अक्टूबर को विचार करेगा
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अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय 9 अक्टूबर को गुजरात मद्य निषेध अधिनियम, 1949 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

यह मामला 12 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई की खंडपीठ के सामने लाया गया। याचिकाकर्ता पक्ष ने मामले पर प्राथमिकता से सुनवाई की मांग की।

इस कानून की स्थापना के बाद से सात दशक से अधिक समय बीत चुका है, जिसे शुरू में बॉम्बे निषेध अधिनियम के रूप में जाना जाता था। हालांकि, इस अधिनियम के भीतर विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता जांच के दायरे में आ गई है और अब यह उच्च न्यायालय के समक्ष कानूनी चुनौती का विषय है।

अगस्त 2021 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की अध्यक्षता वाली गुजरात उच्च न्यायालय की पीठ के पहले के फैसले पर गौर करते हुए इन याचिकाओं पर योग्यता के आधार पर सुनवाई की जाएगी।

इसके बावजूद याचिकाओं की अभी तक उनकी ठोस योग्यता के आधार पर जांच नहीं की गई है।

शराबबंदी कानून को चुनौती देने की यात्रा 2018 में शुरू हुई, जब तीन गुजरात निवासियों ने पहली याचिका दायर की। अपनी फाइलिंग में उन्होंने निषेध अधिनियम की कई धाराओं और बॉम्बे विदेशी शराब नियम, 1953 के तहत निर्धारित विभिन्न नियमों का विरोध किया।

इसके बाद 2019 में विभिन्न पृष्ठभूमियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वादियों द्वारा अतिरिक्त पांच याचिकाएं प्रस्तुत की गईं, जिनमें से सभी ने कानून को चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी चुनौती निजता के अधिकार पर आधारित की है, जिसे 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है।

विशेष रूप से, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के हनन का आरोप लगाते हुए राज्य के बाहर के पर्यटकों के लिए स्वास्थ्य परमिट और अस्थायी परमिट से संबंधित अनुभागों पर सवाल उठाए गए हैं।


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