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गुजरात उच्च न्यायालय ने हार्दिक पटेल की सजा पर लगाई रोक

गुजारत उच्च न्यायालय ने बुधवार को पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को 2015 में हुए दंगों के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जेल की सजा पर रोक लगा दी है

गुजरात उच्च न्यायालय ने हार्दिक पटेल की सजा पर लगाई रोक
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अहमदाबाद। गुजारत उच्च न्यायालय ने बुधवार को पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को 2015 में हुए दंगों के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जेल की सजा पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस.एच वोहरा द्वारा दिया गया जो अगली सुनवाई तक वैध रहेगा।

हार्दिक पटेल ने संवाददाताओं से कहा, "उच्च न्यायालय ने मेरे द्वारा दायर एक मामले में फैसला सुनाया है। अब उच्च न्यायालय की जो भी प्रक्रिया होगी हम उसका पालन करेंगे। हमने कोई भी ऐसा गैरकानूनी काम नहीं किया जिसके लिए हमें सजा होनी चाहिए।"

पटेल समुदाय के लिए नौकरी और शैक्षणिक क्षेत्रों में आरक्षण की मांग के लिए 2015 में आयोजित एक रैली के दौरान 500 लोगों की भीड़ हिंसक हो गई थी और तत्कालीन भाजपा विधायक रुशिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ की थी।

हार्दिक ने कहा, "हम सच्चाई के लिए काम कर रहे हैं और अगर लोगों के मुद्दों को उठाते वक्त आप हार्दिक को बागी कहते हैं तो मैं बागी हूं। 2015 में पटेलों को लेकर हुई पहली बड़ी रैली की तीसरी वर्षगांठ पर 25 अगस्त को मैं अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करूंगा।"

उन्होंने कहा, "सरकार मेरे अनशन करने के स्थान को पार्किं ग लॉट में बदल सकती है लेकिन उसके आस-पास 11 अन्य स्थान हैं। मैं शुक्रवार को पुलिस आयुक्त और कलेक्टर से मिलूंगा और यह उनके सहमत या असहमत होने के लिए आखिरी चेतावनी होगी। हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के अनुसार अनुमति मांग रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वह इससे सहमत होंगे।"


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