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सार्वजनिक स्थानों को कीटाणुमुक्त करने के दिशानिर्देश जारी

केंद्र सरकार ने कोरोनोवायरस के मद्देनजर कार्यालयों सहित आम सार्वजनिक स्थानों को कीटाणुमुक्त करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं

सार्वजनिक स्थानों को कीटाणुमुक्त करने के दिशानिर्देश जारी
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोनोवायरस के मद्देनजर कार्यालयों सहित आम सार्वजनिक स्थानों को कीटाणुमुक्त करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं। चूंकि वायरस अलग-अलग समय तक वस्तुओं पर जीवित रहता है, इसलिए इसे मारने के लिए रसायनों के साथ इसे कीटाणुरहित करना जरूरी हो जाता है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सेमिनार हॉल सहित कार्यालयों के सभी स्थानों को सुबह और शाम को साफ किया जाना चाहिए।

दिशानिर्देशों में कहा गया है, "अगर संपर्क वाली सतह भी गंदी दिखाई देती है तो उसे कीटाणुशोधन से पहले साबुन और पानी से साफ किया जाना चाहिए।"

श्रमिकों को भी काम करते समय डिस्पोजेबल रबर के जूते, दस्ताने और तीन परतों वाला मास्क पहनने के लिए निर्देशित किया गया है।

चूंकि बाहरी क्षेत्रों में हवा और सूर्य की रोशनी के कारण घर के अंदर की तुलना में कम जोखिम होता है, ऐसे में कीटाणुशोधन के प्रयासों में केवल बार-बार छुए जाने वाली गंदी सतहों पर ही फोकस किया जाना चाहिए।

निर्देश में कहा गया है, "इसमें बस स्टॉप, रेलवे प्लेटफॉर्म, पार्क और सड़कें शामिल हैं।"

कहा गया है कि सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए, सफाई कर्मचारियों को शौचालय, सिंक और कमोड के लिए अलग-अलग सफाई उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। इन जगहों पर मोप्स, नायलॉन स्क्रबर के अलग-अलग सेट उपयोग में लाया जाना चहिए।

निर्देश में कहा गया है, "श्रमिकों को शौचालय की सफाई करते समय हमेशा डिस्पोजेबल सुरक्षात्मक दस्तानें पहनने चाहिए।"


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