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जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ी
सरकार ने 30 लाख से अधिक करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए वस्तु एवं सेवा कर के तहत जुलाई के जीएसटीआर-2 रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है

नई दिल्ली। सरकार ने 30 लाख से अधिक करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए वस्तु एवं सेवा कर के तहत जुलाई के जीएसटीआर-2 रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है।
वित्त मंत्रालय ने आज बताया कि जुलाई के जीएसटीआर-2 रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है।
कारोबारियों तथा उद्यमियों को राहत देने के मकसद से जीएसटीआर-3 रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि भी 10 नवंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है।
अब तक करीब 12 लाख कारोबारियों ने जीएसटीआर-2 दाखिल किया है।
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