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20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर जीएसटी दर घटाई, नई दरें 1 अक्टूबर से लागू

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने 20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर जीएसटी दर से कमी करने का निर्णय लिया है। नई दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी

20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर जीएसटी दर घटाई, नई दरें 1 अक्टूबर से लागू
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पणजी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने 20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर जीएसटी दर से कमी करने का निर्णय लिया है। नई दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में परिषद की शुक्रवार को यहां हुई 37वीं बैठक में कई अहम फैसले किए गए। परिषद ने छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए कहा है कि दो करोड़ से कम टर्न ओवर पर सालाना जीएसटी रिटर्न भरना जरूरी नहीं होगा।

बैठक में होटलों में 1000 रुपये तक के किराये वाले कमरों के किराये को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया, वहीं 1001 से 7500 रुपये तक के किराये पर 18 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 7500 रुपये से ज्यादा किराये पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है।

श्रीमती सीतारमण ने बैठक में हुए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि दिक्कतें सुलझाने के लिए मंत्रियों के समूह की नियमित बैठकें जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत में तैयार नहीं होनी वाली कुछ खास रक्षा वस्तुओं के आयात पर जीएसटी में वर्ष 2024 तक छूट मिलेगी। स्लाइड फास्टनर पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया, समुद्री ईंधन पर 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया गया है। भारत में होने वाले अंडर-17 वर्ल्ड कप के लिए फीफा को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी में छूट मिलेगी। रेलवे के वैगन और कोच पर जीएसटी पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया है।

श्रीमती सीतारमण ने बताया कि कैफिनेटेड बेवरेज पर जीएसटी 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया गया है तथा 12 फीसदी क्षतिपूर्ति सेस भी लगाया गया है। माल की पैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपेलीन की थैलियों और बोरियों पर एक समान 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।


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