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SGST जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में पारित

 देश में एक जुलाई से जीएसटी व्यवस्था को सरलता से लागू करने में मदद के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी 30 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कानून को पारित कर दिया है

SGST जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में पारित
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नयी दिल्ली। देश में एक जुलाई से वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था को सरलता से लागू करने में मदद के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी 30 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कानून को पारित कर दिया है, दो राज्यों पश्चिम बंगाल और केरल ने जहाँ इस कानून को लेकर अध्यादेश जारी किया है, वहीं शेष राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं ने ‘राज्य जीएसटी कानून’ को पारित किया है।

पश्चिम बंगाल ने गत 15 जून को अध्यादेश जारी किया था जबकि केरल ने आज इस संबंध में अध्यादेश जारी किया। जम्मू कश्मीर ने अब तक न/न तो इस कानून को पारित किया है और न/न ही अध्यादेश लाया है।

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी), एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी), जीएसटी लागू किये जाने पर राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई से जुड़े क्षतिपूर्ति कानून और बगैर विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए यूटीजीएसटी कानून पारित किये गये थे। इसके बाद राज्यों ने एसजीएसटी कानून को पारित करना शुरू किया।

इस कानून को पारित करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बना था। बिहार दूसरे पायदान पर रहा था। जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। जीएसटी परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी दरें तय कर दी है।


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