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जीएसटी मुआवजा 2025 तक मिलना चाहिए : कुमारस्वामी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने गुरुवार को केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत राज्य को मुजावजा दिए जाने की तय अवधि वर्ष 2022 से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक करने की मांग की

जीएसटी मुआवजा 2025 तक मिलना चाहिए : कुमारस्वामी
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नई दिल्ली/बेगलुरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने गुरुवार को केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत राज्य को मुजावजा दिए जाने की तय अवधि वर्ष 2022 से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक करने की मांग की। मुख्यमंत्री आवास की ओर से बेंगलुरू में जारी एक बयान में कहा गया कि कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से जीएसटी में राज्य को मुआवजा देने की अवधि 2022 से बढ़ाकर 2025 करने की मांग की।

नई दिल्ली में उनकी मुलाकात के बाद यह बयान जारी किया गया है।

अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तौर जीएसटी एक जुलाई 2017 में देशभर में लागू हुआ। जीएसटी में केंद्रीय बिक्रीकर, सेवाकर व अन्य अप्रत्यक्ष करों समेत राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले मूल्य वर्धित कर और वस्तुओं के अंतर्राज्यीय परिवहन पर लगने वाली चुंगी जैसे विभिन्न करों को मिलाकर एकल कर व्यवस्था बनाई गई है।

बयान में कहा गया कि जीएसटी अधिनियम में राज्य के लिए मुआवजा की अवधि पांच साल के लिए है, जिससे प्रदेश में विभिन्न जनकल्याणकारी परियोजनाओं और ढांचागत परियोजनाओं के लिए निधि का आवंटन सीमित हो जाएगा।

बयान के अनुसार, कर्नाटक में जीएसटी संग्रह में वित्तवर्ष 2018-19 के दौरान पिछले साल के मुकाबले वृद्धि हुई है। वास्तविक और संरक्षित राजस्व में अंतर काफी ज्यादा है, जो 2022 के बाद भी जारी रह सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैट जैसे अप्रत्यक्ष करों से राजस्व में सालाना 10-12 फीसदी का इजाफा हुआ है।


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