फर्जी हस्ताक्षर से राशि आहरण का मामला : 45 लाख के गबन का आरोपी गिरफ्तार
गरियाबंद ! वर्ष 2009-10 और 2012-13 में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति दुल्ला में समिति सदस्य और किसानो के लाखो रूपए की राशि का फर्जी हस्ताक्षर से आहरण कर गबन करने वाले दो

गरियाबंद ! वर्ष 2009-10 और 2012-13 में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति दुल्ला में समिति सदस्य और किसानो के लाखो रूपए की राशि का फर्जी हस्ताक्षर से आहरण कर गबन करने वाले दो आरोपियो को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार के जिले के छुरा विकासखंड अंतर्गत आदिव जाति सेवा सहकारी समिति दुल्ला में समिति के सहायक लिपिक रेखराम ध्रुव एवं विक्रेता लव कुमार ठाकुर ने आपसी मिलीभगत कर समिति में जमा होने वाली राशि का फर्जी हस्ताक्षर कर आहरण कर लिया था। इसकी जानकारी समिति के अन्य सदस्यो को होने पर इसकी शिकायत उच्चाधिकारी से की गई थी। चार वर्ष तक चली विभागीय जांच के बाद उच्चाधिकारी द्वारा बैंक एवं उपभोक्ता सेंटर की आडिट करने पर 45 लाख रूपए की राशि गबन होना पाया गया। संदेह के आधार समिति के लिपिक रेखराम पिता घांसीराम ध््राुव निवासी टोनहीडबरी और विक्रेता लव कुमार ठाकुर पिता खोटलुराम के विरूध्द छुरा के मदनलाल मण्डलोई पिता स्व मनराखन लाल मण्डलोई द्वारा 14 मार्च 2016 को छुरा थाना में लिखित शिकायत करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल आरंभ की। जांच के दौरान पुलिस द्वारा समिति के नियमावली के संबंध में सहकारी समिति के रायुपर मुख्यालय से जानकारी ली गई जिसके बाद संदेहियो के विरूध्द जांच करते हुए समिति के दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान विभाग द्वारा पाया गया कि दोनो ही आरोपियो द्वारा कुरचित दस्तावेजो और फर्जी हस्ताक्षर कर समिति के 45 लाख रूपए की राशि का आहरण कर लिया था। और आर्डिट के दौरान आरोपियो द्वारा एक लिखित स्टाम्प में राशि के गबन करने की बात स्वीकार भी की थी। प्राप्त दस्तावेजो के आधार पर पुलिस ने संदेही आरोपी सहायक लिपिक रेखराम ध्रुव व विक्रेता लव कुमार को धारा 420, 421, 408, 407, 467, 462, 471 तथा 120 ब, 34 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया। आरोपियो ने पुलिस पुछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।
वही इस घटना में गिरफ्तार एक आरोपी पर लवकुमार ठाकुर पिता खोटलुराम ठाकुर के विरूध्द एक अन्य प्रकरण में भी कार्यवाही की जा रही है। जिसमे आरोपी के द्वारा छुरा निवासी फिरतुराम ठाकुर से जमीन का सौदा तय कर एक माह में रजिस्ट्री कराने का आश्वासन देकर 2 लाख रूपए लिये गए थे। एक माह बित जाने के बाद आरोपी द्वारा उक्त जमीन कही और बिक जाने की बात कह कर रजिस्ट्री नही कराई गई और दूसरी जमीन देने की बात कही थी। जिसमे बाद से आरोपी द्वारा ना ही जमीन दिलाई गई और नाही राशि लौटाई गई। पुलिस ने धारा 420 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचना में आरोपी के विरूध्द गवाहो के बखान और प्राप्त तथ्यो के आधार पर मामला पंजीबध्द कर कार्यवाही की जा रही है। प्रेसवार्ता के दौरान छुरा थाना प्रभारी अमित तिवारी भी उपस्थित थे।


