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एनसीआर में ग्रेप लागू, नियम उल्लंघन पर 4 लाख का जुर्माना

 एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू किया गया है

एनसीआर में ग्रेप लागू, नियम उल्लंघन पर 4 लाख का जुर्माना
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नोएडा। एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को भी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई। नोएडा प्राधिकरण में वर्क सर्कल 1 से 10 के अंतर्गत नोएडा के सभी क्षेत्रों में मुख्य मार्गो पर 68 टैंकरों के माध्यम से लगभग 106.930 किलोमीटर लंबाई में पानी का छिड़काव किया गया। वहीं खुले में निर्माण सामग्री रखने एवं निर्माण कार्य करते हुए वायु प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर कई स्थानों पर कार्रवाई की गई।

इसी क्रम में वर्क सर्कल 6 द्वारा निर्माण कार्य में नियमों की अवहेलना करने पर 4 प्रकरणों में 3,50,000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही वर्क सर्कल 8 द्वारा भी निर्माण कार्यो में नियम का उल्लंघन करने पर एक प्रकरण में 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इस तरह विभिन्न विभागों द्वारा प्रवर्तन करते हुए कुल 4 लाख का जुर्माना एनजीटी के माध्यम के नियमों की अवहेलना करने के विभिन्न प्रकारों में लगाया गया। जुर्माना राशि एक सप्ताह के अंदर जमा करनी होगी, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोएडा में विभिन्न स्थानों से कुल 300 टन सीएंडडी मलबे का उठान किया गया। इसके निस्तारण के लिए सीएंडडी प्लांट तक पहुंचाया गया।

जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 35 मार्गो पर लगभग 140 मीटर लंबाई में मैकेनिकल स्वीपिग मशीनों के माध्यम से सड़कों की सफाई कराई गई। इसके अतिरिक्त लगभग 35 किलोमीटर लंबाई की सड़कों की धुलाई की गई।


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