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सरकार ऑक्सीजन एवं जरूरी दवाएं उपलब्ध कराए: झारखंड उच्च न्यायालय

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए तत्काल ऑक्सीजन एवं जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है

सरकार ऑक्सीजन एवं जरूरी दवाएं उपलब्ध कराए: झारखंड उच्च न्यायालय
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रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए तत्काल ऑक्सीजन एवं जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सोमवार को सदर अस्पताल से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए अदालत में उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव एवं राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमितों को रेमीडिसीवर दवा एवं ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ-साथ उपयोग में आने वाली अन्य दवाओं और आवश्यक वस्तुएं की कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाते हुए जरूरतमंदों को उपलब्ध करायें।

रंजन एवं प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर एवं दवाओं की अनुपलब्धता को समाप्त कर संक्रमितों को तुरंत मुहैया कराने की व्यवस्था करें और ऐसे अमानवीय तत्वों पर कड़ी नजर रखें जो ऐसे आपदा के समय में भी कई गुणा दाम पर कालाबाजारी को प्रश्रय दे रहे हैं। साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव से झारखंड उच्च न्यायालय स्थित स्वास्थ्य केंद्र को ऑक्सीजन बेड युक्त करने एवं एडवोकेट एनेक्सी हॉल में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।


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